भारतीय राजव्यवस्था – आपातकाल प्रावधान और संसद बनाम न्यायपालिका (भाग 1)
अनुच्छेद 352, 356, 360 | UPSC | SSC | राज्य परीक्षाएँ
1. आपातकाल प्रावधान (Emergency Provisions)
भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान देश की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए दिए गए हैं। ये विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ प्रदान करते हैं।
2. आपातकाल के प्रकार
- राष्ट्रीय आपातकाल (Article 352)
- राज्य आपातकाल / राष्ट्रपति शासन (Article 356)
- वित्तीय आपातकाल (Article 360)
3. अनुच्छेद 352 – राष्ट्रीय आपातकाल
जब देश की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से खतरा हो, तब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है।
- राष्ट्रपति द्वारा घोषित
- संसद की स्वीकृति आवश्यक
- मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है
4. अनुच्छेद 356 – राज्य आपातकाल
जब किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है, तब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है।
- राज्य सरकार भंग हो सकती है
- केंद्र सरकार नियंत्रण संभालती है
- राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर
5. अनुच्छेद 360 – वित्तीय आपातकाल
जब देश की वित्तीय स्थिरता को खतरा होता है, तब वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है।
- वेतन में कटौती संभव
- केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण बढ़ता है
- अब तक लागू नहीं हुआ
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